अदालत के आदेश पर आम्रपाली बिल्डर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जिला न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट के एक निवेशक ने मामला दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर न्यायालय ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। कासना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर अल्फा-एक में रहने वाली ज्योति शर्मा के भाई समीर शर्मा विदेश में रहते हैं। समीर ने फरवरी 2015 में नोएडा के सेक्टर-45 स्थित आम्रपाली सफायर प्रोजेक्ट में 73 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। आरोप है कि कंपनी ने वादा किया था कि फ्लैट लेने पर बैंक से लोन दिलाया जाएगा, जिसकी किश्त कंपनी की ओर से कब्जा मिलने तक जमा की जाएगी। इसके लिए समीर ने चेक से 9 लाख रुपए की भुगतान कर दी थी।
कागजों के आधार पर कंपनी ने फ्लैट पर करीब 60.50 लाख रुपए का लोन मंजूर कराया। कुछ समय तक कंपनी ने लोन की ईएमआई जमा की, लेकिन मार्च 2017 से इसे देना बंद कर दिया। आरोप है कि 5 अक्टूबर को फ्लैट की वास्तविक स्थिति देखने के लिए समीर की बहन ज्योति प्रोजेक्ट स्थल पर पहुंची तो पता चला कि फ्लैट को एक अन्य कंपनी के निदेशक पति-पत्नी को बेच दिया। इन लोगों ने भी इस फ्लैट के कागजों के आधार पर बैंक से लोन मंजूर करा लिया है, जबकि समीर के कागजों के आधार पर पहले से ही इस पर लोन चल रहा है। ज्योति ने आरोप लगाया है कि 6 अक्टूबर को बिल्डर समेत 17 लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए लैट को समर्पण कराने को लेकर दवाब बनाया। इस मामले में उन्होंने उसी दिन पुलिस से शिकायत की।
लेकिन पुलिस ने इस मामले पर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।कासना कोतवाली उप निरीक्षक यतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया हैं। मामले की जांच की जा रही हैं।


