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छिंदवाडा में युवक को बीमा प्रकरण में अदालत ने दिया 98 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश

 मध्यप्रदेश के छिंदवाडा में एक युवक को दुर्घटना बीमा के प्रकरण में अदालत ने 98 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया

छिंदवाडा में युवक को बीमा प्रकरण में अदालत ने दिया 98 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश
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छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाडा में एक युवक को दुर्घटना बीमा के प्रकरण में अदालत ने 98 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

आभियोजन के अनुसार छिंदवाड़ा का निवासी विवेक डहेरिया बंगलुरू में एक निजी कंपनी में प्रबंधक था। वह पांच जुलाई 2015 को छिंदवाडा में एक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में चला गया। उसका उपचार अभी भी अस्पताल में चल रहा है।

इस मामले में टक्कर मारने वाली कार की बीमा कंपनी टाटा एआईजी पर विवेक के परिजनों ने एक करोड़ चालीस लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दावा जिला अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मामले को कल लोक अदालत में समझौता प्रकरण के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें अदालत ने 98 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। जिले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह आवार्ड सबसे अधिक राशि का है।


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