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अदालत ने धन शोधन मामले में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया

राजधानी की अदालत ने बुधवार को एक धन शोधन के मामले में संलिप्तता को लेकर मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया

अदालत ने धन शोधन मामले में इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया
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नई दिल्ली। राजधानी की अदालत ने बुधवार को एक धन शोधन के मामले में संलिप्तता को लेकर मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ वारंट जारी किया।

इस धनशोधन के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कथित तौर पर शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को प्रस्तुत होने के लिए वारंट जारी करने की अनुमति मांगी गई थी। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की एक जेल में बंद हैं।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इंद्राणी को नौ सितंबर को पेश करने का आदेश दिया।

लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसी धनशोधन मामले में इंद्राणी से पूछताछ करना चाहती है।

ईडी ने 19 मई को कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया से 3.5 करोड़ रुपये लेने की एक शिकायत दर्ज की थी। आईएनएक्स का अब नाम 9एक्स मीडिया है।

यह रकम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के एवज में लिए गए थे। उस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबर केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

एफआईपीबी मंजूरी मुंबई की आईएनएक्स मीडिया को दी गई थी। उस समय आईएनएक्स मीडिया को पीटर व इंद्राणी मुखर्जी संचालित करते थे। ये दोनों शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी हैं।


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