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कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को और 10 दिन का समय दिया

वाराणसी अदालत ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए और 10 दिन का समय दे दिया

कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई को और 10 दिन का समय दिया
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वाराणसी (यूपी)। वाराणसी अदालत ने गुरुवार को एएसआई को ज्ञानवापी सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए और 10 दिन का समय दे दिया। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने यह जानकारी दी।

एएसआई ने तकनीकी देरी का हवाला देते हुए रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन मस्जिद समिति ने इसका विरोध किया।

जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्‍वेश की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगने वाली एएसआई की याचिका पर यह आदेश दिया। एएसआई ने 28 नवंबर को याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।

एएसआई की ओर से याचिका दायर करने वाले स्थायी सरकारी वकील अमित कुमार ने न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्‍वेश के आदेश के हवाले से कहा, “सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मुझे एएसआई को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय देना उचित लगता है। यह अदालत उम्मीद करती है कि दिए गए समय के भीतर एएसआई निश्चित रूप से रिपोर्ट दाखिल करेगा और आगे का समय नहीं मांगेगा।''

कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की है।


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