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कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर शरीफ को पेशी से छूट दी

लाहौर स्थित एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया

कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर शरीफ को पेशी से छूट दी
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लाहौर। लाहौर स्थित एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर चौधरी शुगर मिल (सीएसएम) भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेशी से छूट देने की मांग की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत को एक नया चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया गया।

वकील ने कहा, "नवाज शरीफ चिकित्सा निगरानी में हैं।" उन्होंने आगे कहा, "वह एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरेंगे जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने वाली है।"

परवेज ने कहा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के संदर्भ में, शरीफ पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए फिट नहीं थे और शरीफ जब ठीक हो जाएंगे तब मुकदमे का सामना करेंगे।

चिकित्सा प्रमाण पत्र की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को उसके सामने पेश होने से छूट दे दी और सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।


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