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न्यायालय ने सात नवंबर तक जवाब दाखिल करने के दिये निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जों को छुड़ाये जाने के मामले में दायर सिविल रिट पटीशन पर सुनवाई करते हुये

न्यायालय ने सात नवंबर तक जवाब दाखिल करने के दिये निर्देश
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अमृतसर । पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध कब्जों को छुड़ाये जाने के मामले में दायर सिविल रिट पटीशन पर सुनवाई करते हुये अमृतसर के उपायुक्त , पुलिस आयुक्त , नगर निगम के आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान को सात नवंबर तक जवाब देने को कहा है ।

पूर्व पार्षद एवं बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान तरसेम भाेला ने यह याचिका न्यायालय में दायर की थी जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी में हाथी गेट के बाहर हरबंस लाल खन्ना स्मारक तथा दुर्ग्याना मंदिर के समीप कथित अवैध कब्जे को छुड़ाये जाने की बात कही है। मंदिर के अासपास सैकड़ों अवैध दुकानें बनी हुई हैं ।

कामरेड भोला ने बताया कि जब वह अमृतसर के पार्षद थे तब भी उन्होंने निगम हाउस में अवैध कब्जे का मुद्दा जोरशोर से उठाया था और निगम ने अवैध कब्जा हटाने के आदेश तो दिये लेकिन राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया ।
बसपा नेता ने कहा कि एक तरफ तो निगम तथा सरकार पैसे की कमी का राग अलापती है और जब उसे आय का अच्छा साधन मिल रहा हो तो उसे अमल में लाने से पीछे हट जाती है । शहर में इतने अवैध कब्जे हैं जिन्हें हटाने से निगम को करोड़ों की आय हो सकती है ।


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