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न्यायालय ने नीरव मोदी को ‘भगोड़ा’ घोषित किया

गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को 52 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर दिया

न्यायालय ने नीरव मोदी को ‘भगोड़ा’ घोषित किया
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मुंबई। गुजरात की एक अदालत ने गुरुवार को 52 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर दिया।

मार्च में दायर किये गये इस मामले में न्यायालय ने उन्हें 15 नवंबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं।

गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात के समाचार पत्रों में जारी की गयी तथा सरकारी और पुलिस विभागों को अधिसूचना के अनुसार, नीरव मोदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 22 के अंतर्गत भगोड़ा घोषित किया गया है। इस घोषणा के बाद नीरव मोदी को अग्रिम जमानत मिलने में मुश्किलें पेश आ सकती है।

सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बी.के. कपाड़िया ने आठ अगस्त को राजस्व विभाग की याचिका स्वीकार की थी। न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले, धन शोधन मामले और कई अन्य मामलों में मुख्य आरोपी नीरव मोदी को अगले गुरुवार (15 नवंबर) तक अदालत के सामने पेश होने को कहा है।

राजस्व उपायुक्त आर. के. तिवारी ने सूरत न्यायालय में नीरव मोदी और उनकी तीन कंपनियों- फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और रादाशिर ज्वैलरी कोर्पोरेसन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

राजस्व विभाग ने अगस्त में दायर की गयी याचिका में कहा था कि आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कर राशि के संबंध में मामला दर्ज कराया गया है।


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