2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट का फैसला, सभी आरोपी हुए बरी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मत्री ए.राजा और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मत्री ए.राजा और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
The Court said that the prosecution has miserably failed to prove any of its charge. Thus all accused are acquitted: Vijay Aggarwal, Lawyer of Swan Telecom promoters Shahid Usman Balwa, Vinod Goenka and others #2GScamVerdict pic.twitter.com/MgWCLKApNE
— ANI (@ANI) December 21, 2017
#WATCH: Former Telecom Minister A Raja after being acquitted in the #2GScam pic.twitter.com/hmu8oWOZeD
— ANI (@ANI) December 21, 2017
CBI की स्पेशल अदालत ने आज यह फैसला सुलाया। कोर्ट परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ की वजद से कार्यवाही में देरी हुई और अदालत ने एक लाईन में अदालत में अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपी अदालत में पेश हुए थे।
Delhi: DMK supporters marching and celebrating outside Patiala House Court after the Court's pronouncement of #2GScamVerdict. All accused have been acquitted. pic.twitter.com/LtLzDbyQ2h
— ANI (@ANI) December 21, 2017
आपको बता दें कि 2010 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) रहे विनोद राय की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। घोटाले पर सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। ये पूरा घोटाला 1.76 लाख करोड़ का था।


