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2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट का फैसला, सभी आरोपी हुए बरी 

 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मत्री ए.राजा और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट का फैसला, सभी आरोपी हुए बरी 
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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने बहुचर्चित 2जी घोटाले में गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मत्री ए.राजा और डीएमके प्रमुख एम.करुणानिधि की बेटी कनिमोझी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।





CBI की स्पेशल अदालत ने आज यह फैसला सुलाया। कोर्ट परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ की वजद से कार्यवाही में देरी हुई और अदालत ने एक लाईन में अदालत में अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपी अदालत में पेश हुए थे।



आपको बता दें कि 2010 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) रहे विनोद राय की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। घोटाले पर सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। ये पूरा घोटाला 1.76 लाख करोड़ का था।


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