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दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल की कैद
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है।

नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
एट्रोसिटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश आर पी शर्मा ने कल इस मामले में दुष्कर्म का दोष सिद्ध पाकर ग्राम चड़ौल निवासी आरोपी प्रभुलाल धाकड़ (55) को सात वर्ष के कारावास और 15 हज़ार रु अर्थदण्ड की सज़ा दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 15 मार्च 2015 को अपने ही गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। जावद थाना पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया।
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