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शरजील के जेल के अंदर मारपीट के आरोपों पर अदालत ने मांगी सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम द्वारा जेल के अंदर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को तिहाड़ जेल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पेश करने का निर्देश दिया

शरजील के जेल के अंदर मारपीट के आरोपों पर अदालत ने मांगी सीसीटीवी फुटेज
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम द्वारा जेल के अंदर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को तिहाड़ जेल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। शरजील 2020 की दिल्ली हिंसा में 'बड़ी साजिश' के मामले में वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 20 जुलाई को अगली सुनवाई में जेल सेवादारों के ड्यूटी रजिस्टर को अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

अदालत के आदेश में कहा गया है, "वर्तमान आवेदन के निस्तारण में न्यायालय की सहायता के लिए संबंधित जेल अधीक्षक को भी सुनवाई की अगली तिथि पर उपस्थित रहने दें। उक्त आकस्मिक तलाशी में भाग लेने वाले बंदियों/सेवादारों का रजिस्टर, जैसा कि कहा गया है, अगली तिथि को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। उक्त तीनों कैमरों की दिनांक 30 जून 2022 को सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज भी अगली तिथि अर्थात 20 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की जाए।"

इमाम, जो 2020 की दिल्ली हिंसा के मामले में न्यायिक हिरासत में है, ने तिहाड़ की कोठरी के अंदर 'अपने जीवन की सुरक्षा' के लिए निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां वह वर्तमान में बंद है।

कड़कड़डूमा अदालत में उनके वकील अहमद इब्राहिम के माध्यम से दायर उनके आवेदन में कहा गया है, "30 जून को शाम लगभग 7.30 बजे, सहायक अधीक्षक, 8-9 दोषियों के साथ, तलाशी लेने के नाम पर आवेदक के कक्ष में आया। दोषियों द्वारा तलाशी अभियान की अनुमति नहीं है और यह केवल सक्षम कर्मचारियों द्वारा ही की जा सकती है। उक्त तलाशी के दौरान, याचिकाकर्ता की किताबें और कपड़े फेंक दिए गए थे। जब उन्होंने अपने सामान की रक्षा करने की कोशिश की तो उन्होंने हमला किया और एक आतंकवादी और एक राष्ट्र-विरोधी कहा।"

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भविष्य में इस तरह की घटनाओं से उन्हें बचाने के लिए निर्देश मांगे और जेल अधिकारियों से संबंधित समय पर जेल के सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉडिर्ंग रखने के लिए निर्देश मांगा।

इमाम की याचिका में कहा गया है कि हालांकि उन्होंने सहायक अधीक्षक से अनुरोध किया कि दोषियों को उन पर हमला करने से रोका जाए, लेकिन उनके इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।

इमाम ने याचिका में कहा है, "ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक अधीक्षक अवैध कार्य में शामिल थे।" उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कैदियों ने उनके पास कुछ नशीला पदार्थ रखने की भी कोशिश की।


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