मतगणना कार्य पूर्णरूपेण सही एवं त्रुटिरहित हो : सिंह
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि की बिल्कुल भी गुंजाईश नहीं है

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने मतगणना कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए गणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पूर्णरूपेण सही एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि की बिल्कुल भी गुंजाईश नहीं है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मतगणना के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की प्रावधानों की भी जानकारी दी। ज्ञातव्य हो कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के अंतर्गत 11 दिसम्बर को होने वाले मतगणना के संबंध में आज 9 दिसम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष राजनांदगांव में मतगणना कार्य के संबंध में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो आर्ब्जवर आदि अधिकारी-कर्मचारियों को पूरे मतगणना प्रक्रिया के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ के सामान्य प्रेक्षक वी संपत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओंकार यदु, एडीएम एके वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम अश्वनी देवांगन सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी सजगता एवं सावधानी के साथ करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं गलती बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी। श्री सिंह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना स्थल एफसीआई गोदाम में निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पान, गुटका, धुम्रपान आदि का सेवन भी पूर्णत: वर्जित होगा। अपने समक्ष कराए गये गणना एवं पूर्व में किए गये गणना में किसी भी प्रकार की अंतर पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की भी जानकारी दी।


