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कोरोना से जंग: धनबाद के डी.एस कॉलोनी और अजंतापाड़ा में कर्फ्यू

झारखंड में धनबाद शहर के डीएस कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने डीएस कॉलोनी और अजंतापाड़ा इलाके को सील कर कर्फ्यू लगा दिया है।

कोरोना से जंग: धनबाद के डी.एस कॉलोनी और अजंतापाड़ा में कर्फ्यू
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धनबाद। झारखंड में धनबाद शहर के डीएस कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने डीएस कॉलोनी और अजंतापाड़ा इलाके को सील कर कर्फ्यू लगा दिया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने आज यहां बताया कि धनबाद के डीएस कॉलोनी में कोरोना वायरस (कोविड 19) पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने के बाद यह संक्रमण आमजनों को कम से कम प्रभावित करे, इसके लिए मरीज के निवास स्थान को ईपी (एपिडेमिक) सेंटर के रूप में चिह्नित करते हुए डीएस कॉलोनी और निकटवर्ती अजंतापाड़ा को कंटेनमेंट जोन के रुप में चिह्नित कर उसे सील करते हुए वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान इलाके में कोई भी जमवाड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा।

महेश्वरम ने बताया कि ईपी (एपिडेमिक) सेंटर से सात किलोमीटर की परिधि में आने वाले धनबाद, धनसार, बैंक मोड़, सरायढेला थाना क्षेत्र को बफर जोन के रुप में चिह्नित किया गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि विदेश से आने वाले सभी नागरिकों के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए लोग स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

महेश्वरम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान इन इलाकों की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी। सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित हो या कोरोना वायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनो वायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा के लिए अपेक्षित सहयोग करेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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