Top
Begin typing your search above and press return to search.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्टिव हुई तेलंगाना सरकार, 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू

तेलंगाना उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अगले 48 घंटे में पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य में रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गयी

हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्टिव हुई तेलंगाना सरकार, 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू
X

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अगले 48 घंटे में पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक तत्काल प्रभाव से रात्रि कर्फ्यू लगाने की मंगलवार को घोषणा कर दी गयी।

राज्य सरकार ने यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सुझाये गये उपायों के तहत लिया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के सुझाव राज्य सरकारों को दिये हैं।

मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने एक आदेश जारी करके कहा है कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान राज्य से बाहर आने और जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग तरह के पास की जरूरत नहीं होगी।

इस दौरान सभी कार्यालय, फर्म, दुकानेंं, प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट आठ बजे बंद हो जायेंगे। अस्पताल, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालायें, फार्मेसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े सभी कार्यालय आदि खुले रहेंगे।

रात नौ बजे के बाद से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों के अलावा सभी व्यक्तियों की आवाजाही बंद रहेगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्राॅडकास्टिंग और केबिल सेवायें, आईटी और आईटी से जुड़ी सेवायें, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस आउटलेट, पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, जलापूर्ति, सफाई, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सुरक्षा सेवा और उत्पादन तथा सेवा संबंधी कार्यालय कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।
गौरतलब है कि सोमवार काे उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए कदम उठायें, अन्यथा उसे आगे आना पड़ेगा।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it