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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पच्चीस वर्ष की सजा
मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आज पच्चीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी

टीकमगढ़। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आज पच्चीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की न्यायालय द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले की सुनवायी के बाद दोषी पाए गए अभियुक्त उदयभान लोधी को पच्चीस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए के जुमाने की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार तीन सितंबर 2019 को आरोपी उदयभान खेत में बैल चरा रही नाबालिग से दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार का आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
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