बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सुपौल। बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो ) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपित रामेश्वर सदा को पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना और भारतीय दंड की धारा 341 एवं 323/34 में एक वर्ष, एक माह की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपित देव चन्द्र सदा के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुबेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
आरोप के अनुसार, 04 मार्च 2018 को पीड़िता अपनी बहन के साथ घर के कुछ दूरी पर घास काटने गई थी। इस बीच रामेश्वर सदा एवं देव चंद्र सदा बच्ची के पास गये और जबरन उसे उठाकर मक्का के खेत में ले गये जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीड़िता के बहन ने परिजनों को दी। इस सिलसिले में महिला थाना में एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।


