नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को पन्द्रह साल की सजा
झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आज दोषी को 15 वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में आज दोषी को 15 वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश तोफीकुल हसन की अदालत ने बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा चार के तहत दोषसिद्ध सुनील चालक को आज सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष की से बहस सुनने के बाद यह सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा ने यहां बताया कि पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने को लेकर जामा थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत नामजद आरोपी सुनील चालक के विरुद्ध 29 मार्च 2018 को जामा थाने में कांड संख्या 43/2018, पोक्सो अधिनियम कांड संख्या 11/2018 दर्ज कराया गया था।
श्री ओझा ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 27 मार्च 2018 को पीड़ित अपनी दादी के साथ जामा थाना क्षेत्र के बरापलासी हटिया गई थी कि उसकी एक सहेली मिल गई तो उसने अपनी दादी को घर भेज दिया एवं सहेली के साथ घूमने लगी। रात दस बजे जब ऑटोरिक्शा मिलने में देर होने लगी तब बहुत मुश्किल से एक परिचित मकबूल भट्ट मिला जो पीड़िता को अपनी स्कूटी से घर के करीब पहुचाने को तैयार हुआ। इस दौरान सुनील से सांठगांठ कर वह किसी मकान में ले गया। वहां सुनील ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।


