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गांजा तस्करी के मामले में दोषी को सजा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पंद्रह साल की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड सुनाया है।

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को पंद्रह साल की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड सुनाया है।
विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने कल मुकेश भारती को यह सजा सुनायी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार रायगढ़ जिले की सरिया थाना पुलिस ने एक वाहन में एक सौ किलोग्राम गांजा के साथ मुकेश भारती को कुछ माह पहले गिरफ्तार किया था। आरोपी गांजा ओडि़सा से उत्तरप्रदेश ले जा रहा था। तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने पूरी कार्रवाई करने के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया था।
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