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महाराष्ट्र में राज्यपाल की सिफारिश संविधान सम्मत : शाह

केंद्रीय गृहमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को संविधान सम्मत करार दिया है

महाराष्ट्र में राज्यपाल की सिफारिश संविधान सम्मत : शाह
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश को संविधान सम्मत करार दिया है और विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यदि किसी पार्टी के पास बहुमत है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सरकार बनाने का दावा कभी भी पेश कर सकती है।

श्री शाह ने यहां एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश पूरी तरह से न्यायसंगत है और इसमें कहीं से भी संवैधानिक मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह केवल और केवल कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भाजपा और शिव सेना को बारी-बारी से समय देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कल (12 नवंबर 2019) रात्रि 08:30 बजे तक का समय दिया था लेकिन सवाल उठाने वाली पार्टियों को यह याद होना चाहिए की राकांपा ने कल 11 बजे से 12 बजे के बीच में ही राज्यपाल को राज्य में सरकार बनाने को लेकर अपनी असमर्थता जता दी थी। इसके बाद राज्यपाल महोदय के पास 08:30 बजे रात्रि तक रुकने का कोई औचित्य नहीं था।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने 18 दिनों का समय दिया। विधानसभा के गठन की अधिसूचना के बाद 18 दिनों तक राज्यपाल ने राह देखी। विधान सभा की अवधि नौ नवंबर को समाप्त हो गई। इसके पश्चात राज्यपाल को कार्रवाई करनी होती है और उन्होंने रिकॉर्ड के लिए हर एक पार्टी को लिख कर पूछा लेकिन न तो हम बहुमत लेकर राज्यपाल के पास जा पाए और न ही शिवसेना अथवा राकांपा ही बहुमत लेकर उनके पास गई। ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करते। जो पार्टियां ये बातें कर रही हैं कि हमें केवल एक दिन की मोहलत दी जबकि भाजपा को दो दिन का समय दिया, वे तो आज तक सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकीं । यदि आज भी किसी पार्टी के पास बहुमत है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। इसलिए राज्यपाल पर मौक़ा न देने के आरोप का कोई औचित्य ही नहीं है। चूंकि कोई पार्टी राज्यपाल के पास बहुमत के आंकड़े पेश नहीं कर पाई, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो यह भी आरोप लगता कि राज्यपाल भाजपा की ही अस्थायी सरकार चला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह बात निश्चित है कि इस बात पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है। दो दिन का समय मांगने वाली पार्टियों के पास अब छः महीने का वक्त है। आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। कपिल सिब्बल जैसे विद्वान वकील द्वारा इस तरह की बचकानी दलीलें देना कि हमें मौक़ा नहीं दिया गया, निहायत ही नासमझी और तथ्यों के विपरीत है।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और किसी भी तरह जनादेश का अपमान नहीं किया है। हम महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव लड़े थे, हमें जनता का स्पष्ट जनादेश भी मिला लेकिन आज अगर गठबंधन के हमारे साथी ऐसी शर्तें रख दे जो हमें स्वीकार नहीं है तो हम क्या करें। हम अकेले भी सरकार नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है भले ही हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। राज्यपाल शासन के लगने से यदि किसी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वह भाजपा है।

उन्होंने कहा कि यह भाजपा का संस्कार नहीं है कि हम कमरे में हुई बातों को सार्वजनिक करें क्योंकि सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है लेकिन यदि विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि वे एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करके जनता की सहानुभूति प्राप्त कर लेंगे तो उनको देश की जनता की समझ पर भरोसा नहीं है। हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए लेकिन शिव सेना की कुछ मांगें ऐसी थी जिसे माना नहीं जा सकता।

श्री शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद कम से कम 100 बार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट कहा कि यदि हमारी महायुति की सरकार दोबारा चुन कर सत्ता में आती है तो श्री देवेन्द्र फडनवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तब इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। आज यदि इस तरह की बातें सामने आती है तो भाजपा उचित फोरम पर आगे के क़दमों पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा,“मैं एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन पर विपक्षी पार्टियों की हाय तौबा केवल और केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की कोरी राजनीति का निरर्थक प्रयास भर है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता।”

उन्होंने यह भी कहा कि यदि आने वाले समय में सरकार गठन पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है तो छह महीने के समाप्त होने पर राज्यपाल कानूनी सलाह लेकर उचित निर्णय करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया, राज्यपाल ने असंवैधानिक काम कर दिया है और यह लोकतंत्र का हमारा अधिकार है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका लोकतांत्रिक अधिकार आज भी है। यदि आपके पास बहुमत है तो आप आज भी राज्यपाल के पास जाकर सरकार बना सकते हैं।


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