'भारत जोड़ो यात्रा' बढ़ती आर्थिक असमानता पर पीएम से 'हिसाब' मांगता रहेगा : हिजाब' मामले पर कांग्रेस
हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग-अलग है।

नई दिल्ली: हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग-अलग है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी। इसी बीच कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि, बंटे हुए फैसले का मतलब यही है कि यह मामला आगे भी उस कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। कांग्रेस वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, 'हिजाब' मामले पर सुप्रीम कोर्ट के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि यह मामला आगे भी उस कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। इस बीच 'भारत जोड़ो यात्रा' बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर प्रधानमंत्री से 'हिसाब' मांगना जारी रखेगी।
हिजाब मामले पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग-अलग राय सामने आई है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को राज्य के उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।


