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कांग्रेस विधायक को 420 के मामले में 2 साल की सज़ा, ये है पूरा मामला
10 साल पहले ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में करीब 16 सौ वर्ग फुट का प्लॉट पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाह से खरीदा था। जमीन सरकारी निकलने पर अजब सिंह पर मामला दर्ज हुआ था

- गजेन्द्र इंगले
ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला देवी और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी दोषी माना गया है। तीनों ही दोषियों पर तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
10 साल पुराने जमीन विवाद में कोर्ट ने यह फैंसला सुनाया है। महाराजपुरा इलाके में करीब 16 सौ वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाह से किया था। इसके एवज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7.43 लाख रुपए लिए थे। जब खरीददार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। मामला खुलने पर फरियादी शाक्य ने जब अजब सिंह कुशवाह से रुपया वापस मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के नाते उसे आरोपी गणों ने जातिसूचक गंदी गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में महाराजपुरा थाना पुलिस ने 2014 में एफ आई आर दर्ज की थी।
विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी गण का कार्य प्रारंभ से ही फरियादी के साथ छल करने का रहा था। अभियोजन साक्ष्य के बाद अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एमपी एमएलए सुशील कुमार जोशी की कोर्ट ने विधायक को दोषी माना है और तीनों ही लोगों को दो दो साल के कारावास से दंडित किया है। कोर्ट में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला देवी और कृष्ण गोपाल चौरसिया उपस्थित थे। उन्होंने न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा है। न्यायालय ने उन्हें फौरी तौर पर अंतरिम राहत देते हुए जमानत स्वीकार कर ली है और 15 दिन के भीतर हाईकोर्ट से अपनी जमानत को कंफर्म करने के निर्देश दिए हैं।
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