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मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, भाजपा अध्यक्ष पर की थी टिप्पणी

झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा जिले में दर्ज मानहानि के एक मुकदमे में उनपर किसी भी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, भाजपा अध्यक्ष पर की थी टिप्पणी
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा जिले में दर्ज मानहानि के एक मुकदमे में उनपर किसी भी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है। यह मुकदमा चाईबासा के एक स्थानीय भाजपा नेता प्रताप कुमार ने जिला अदालत में दायर किया था। इसपर अदालत ने संज्ञान लेते हुए बीते 7 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने इस मुकदम को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसपर सोमवार को जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा और राज्य सरकार एवं शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कुमार के आग्रह पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय दिया।

दरअसल यह मुकदमा 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी के एक भाषण को लेकर दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन भाजपा में यह संभव है। भाजपा के लोग ही हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। भाजपा झूठे लोगों की पार्टी है। राहुल गांधी का इशारा भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह की ओर था।


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