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कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका

भगवान राम और भगवा पर अमर्यादित ट्वीट करने वाले हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से करारा झटका लगा

कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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नई दिल्ली। भगवान राम और भगवा पर अमर्यादित ट्वीट करने वाले हरियाणा के कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से करारा झटका लगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ तथा मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने से इंकार कर दिया।

न्यायालय ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह राहत नहीं दी जा सकती।

न्यायालय ने हालांकि, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट प्रदान कर दी। पुनिया ने हरियाणा के करनाल में दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तारी का हवाला देते हुए नोएडा, लखनऊ और सिवनी में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की थी।

पूनिया को करनाल पुलिस ने गत 21 मई को गिरफ्तार किया था।


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