मॉनिटरिंग कमेटी से मिले कांग्रेस नेता
माकन ने कहा कि लोकल शॉपिंग सेन्टर में अतिरिक्त एफ एआर तथा बेसमेन्ट का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना किसी कन्वर्जन शुल्क के करने दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून में पहले से ही इसमें प्रावधान हैं

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी से इंडिया हेबीटेट सेन्टर में मुलाकात करके मौजूदा कानून तथा मास्टर प्लान का हवाला देकर अपनी विस्तृत दलील पेश की कि दिल्ली में चल रही सीलिंग गैर कानूनी है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून एवं मास्टर प्लान के प्रावधानों के चलते दिल्ली के स्पेशल एरिया के क्षेत्रों जिसमें वॉल्ड सिटी, चांदनी चौक, सदर बाजार, पटेल नगर, पहाडग़ंज इत्यादि व गांव की आबादी में सीलिंग नही होनी चाहिए।
श्री माकन ने कहा कि लोकल शॉपिंग सेन्टर में अतिरिक्त एफ एआर तथा बेसमेन्ट का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना किसी कन्वर्जन शुल्क के करने दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून में पहले से ही इसमें प्रावधान हैं। उन्होंने कमेटी को बताया कि 1962 से पहले के कमर्शियल क्षेत्रों में कानून सीलिंग की इजाजत नही देता क्योंकि कानून इन क्षेत्रों में बिना कागजी सबूत के कमर्शियल गतिविधियां करने की इजाजत देता है। एस्क्रो फंड में निगमों ने कन्वर्जन शुल्क को एकत्रित करके जो पैसा जमा किया है उसको पार्किंग साईट के विकास, सुविधाएं देने के लिए मिक्स यूज तथा कमर्शियल यूज सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करना था जिसमें निगम पूरी तरह से असफल रही है।
उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि मौजूदा कानून एवं मास्टर प्लान के प्रावधानों के चलते दिल्ली के स्पेशल एरिया एवं गांव की आबादी में सीलिंग नही होगी। कानूनी प्रावधानों तथा मास्टर प्लान के अनुसार लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स की प्रत्येक दुकान या नजदीक के शॉपिंग सेन्टर का एफएआर 250 बनता है जिसको कि 1962 के मास्टर प्लान में मान्यता मिली हुई है। क्योंकि इसको 1962 के मास्टर प्लान में मान्यता मिली हुई है इसलिए यह निशुल्क होना चाहिए। 1962 के मास्टर प्लान के इस प्रावधान तथा 2021 के मास्टर प्लान के इससे संबधित प्रावधानों का इस्तेमाल करके मेरे चैम्बर में एक बैठक 18 फरवरी 2008 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मेहरचंद मार्केट का प्लान नए सिरे से बनाया जाएगा ताकि एफएआर को अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। सीपीडब्लूडी के सीनियर आर्किटेक्ट ने कानून के हिसाब से प्लान बनाया, जिसमें पूरे व्यवसायिक क्षेत्र की कम्पोजिट स्कीम 100 एफएआर तथा पूरी मार्केट की 40 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज बनाई न कि प्लॉट की। श्री माकन ने कहा कि लॉकल शॉपिंग सेन्टर में प्रत्येक दुकान को बिना कन्वर्जन चार्ज के 250 एफएआर की मंजूरी मिली हुई है। कमेटी से मुलाकात के लिए कई मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी व कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए।


