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बिहार में भवन निर्माण विभाग के 6 अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले और खराब काम करने वाले भवन निर्माण विभाग के छह अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी

बिहार में भवन निर्माण विभाग के 6 अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
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पटना। बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले और खराब काम करने वाले भवन निर्माण विभाग के छह अभियंताओं को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ़ दीपक प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में भवन निर्माण विभाग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले, खराब कार्यकलाप, प्रदर्शन करनेवाले अभियंता वर्ग के छह अधिकारियों कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता को बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा गोपालगंज जिले के बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजु प्रसाद को 26 जुलाई, 2012 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में पटना स्थित नालंदा खुला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के आठ पद, सह प्राध्यापक के 28 पद, सहायक प्राध्यापक के 54 पद एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों यानी कुल 100 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में एनएच 2 के चौड़ीकरण के लिए भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।


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