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खट्टर के आगमन को लेकर ड्रोन,ग्लाइडर व चोपर उड़ाए जाने पर पूर्ण पाबंदी

हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थगुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

खट्टर के आगमन को लेकर ड्रोन,ग्लाइडर व चोपर उड़ाए जाने पर पूर्ण पाबंदी
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सिरसा हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश पार्थगुप्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिलाधीश ने ये आदेश 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जिला सिरसा में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
श्री गुप्ता ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के एक किलोमीटर व गांव सिकंदरपुर के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है।

ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश पूर्ण रुप से लागू करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी।
आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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