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सारण में सांसद मो.असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ परिवाद दाखिल

असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सारण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुल्ताना की अदालत में बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयान देने को लेकर परिवाद दर्ज

सारण में सांसद मो.असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ परिवाद दाखिल
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छपरा। हैदराबाद के सांसद मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सारण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नूर सुल्ताना की अदालत में बाबरी मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयान देने को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज कराया है ।

सिंह ने कल शाम दाखिल अपने परिवाद पत्र में सांसद ओवैसी पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाने समेत कई आरोप लगाये हैं । पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 09 नवम्बर को अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद में निर्णय सुनाया गया जिसके विरुद्ध सांसद ने आमसभा में तथा सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान देकर लोंगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है ।

पत्र में कहा गया है कि इतना ही नही, सांसद ने न्यायालय के निर्णय पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर देश एवं पड़ोसी देश के दोनों समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न किया, जिससे लोक शांति तो भंग हुई ही है साथ ही दोनो समुदायों के बीच शत्रुता बढाने की प्रबल कोशिश भी की गई है । सांसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जो आवाज उठाई है वह राष्ट्रद्रोह की परिधि में भी आता है और उनके द्वारा किये गये टिप्पणी से भारत के हिंदुओ का मन आहत हुआ है ।

हिन्दू महासभा के अध्यक्ष ने सांसद के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 124 ए , 225 ए , 505 ए बी (2) तथा 66 ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

इसबीच, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दाखिल परिवाद संख्या 3909/19 को सांसद एवं विधायकों के लिए गठित विशेष न्यायालय के विशेष न्यायिक पदाधिकारी सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) प्रथम अनुराग कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया है । कोर्ट ने अगली तिथि 04 दिसम्बर को मुकर्रर की है।


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