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हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा डेरा संप्रदाय को भरना होगा : उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद, उसके अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय को भरना होगा

हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा डेरा संप्रदाय को भरना होगा : उच्च न्यायालय
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चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद, उसके अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय को भरना होगा। अदालत ने डेरा संप्रदाय की संपत्तियों की सूची मांगी।

अपने सुनवाई में उच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रदाय को आगजनी और हिंसा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

अदालत ने केंद्र सरकार को पंजाब को अतिरिक्त बल मुहैया कराने का निर्देश दिया।

पंजाब के वकील ने अदालत को बताया कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दुष्कर्म और यौन शोषण का दोषी ठहराए जाने के फैसले के बाद राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है।

डेरा सच्चा सौदा के अनुयाइयों द्वारा की गई हिसा में कम से कम 30 लोग मारे गए। डेरा प्रमुख दसियों हजार अनुयाइयों ने वाहनों और घरों में आग लगा दी और मीडियाकर्मियों पर हमला कर दिया, जब साल 2002 के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया।


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