जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्षतिपूर्ति संबंधी कार्रवाई
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्रस्तुति के मात्र 3 दिन में 9 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म की घटना

बेमेतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्रस्तुति के मात्र 3 दिन में 9 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म की घटना के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश पारित पारित करते हुए उसे दो लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया गया।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के.पी.सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभी हाल में पुलिस चैकी देवकर क्षेत्रांतर्गत 9 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी द्वारा उस समय जब उसके मॉ-बाप रोजगार गारंटी हेतु मजदूरी पर गए थे, उस समय अपने घर खेलने हेतु बहला फुसलाकर अपने साथ लिवा ले गया एवं वहां जाकर उसके साथ दुष्कृत्य का अपराध कारित किया था।
जिसके परिणामस्वरुप पीड़िता रक्त रंजित अवस्था में अपने घर आयी। जिस पर पुलिस चैकी देवकर के थाना साजा में अप.क्र. 209, 2019 धारा 363, 366, 376 भा.दं.सं. एवं पॉक्सो एक्ट की धारांओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पारस सिन्हा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
इस मामले में पीड़िता की ओर से स्वयं प्राधिकरण की पहल पर आवेदन प्रस्तुत कराते हुए त्वरित कार्यवाही मात्र तीन दिन में ही पुलिस प्रतिवेदन आदि मंगाया जाकर दो लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर अदा करने का आदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत किया गया तथा इस हेतु कलेक्टर द्वारा संधरित निधि से भुगतान किए जाने का आदेश संक्षिप्त जांच उपरांत दिया गया है।


