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मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति बनेगी : शिवराज

मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति बनेगी, यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार समागम में किया

मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति बनेगी : शिवराज
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भोपाल। मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए समिति बनेगी, यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार समागम में किया।

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पत्रकार समागम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की समिति गठित कर प्राप्त सुझावों पर राज्य शासन द्वारा अमल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भोपाल के मालवीय नगर में पत्रकार भवन की भूमि वर्तमान में अनुपयोगी है। सभी की इच्छा है कि यहां नया भवन बने। इसे नया स्वरूप दिया जाएगा। नया भवन निर्मित किया जाएगा।

नवनिर्मित भवन के साथ ही इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा रहेगा। इसमें सभागार, पुस्तकालय, कैंटीन, सामान्य कक्ष सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सेंटर में आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने पत्रकारों के हित में कई घोषणाएं करते हुए कहा, राजधानी के बाद अन्य नगरों में आज की आवश्यकता के अनुसार पत्रकारों की सोसायटी को भूमि प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विधिवत कदम उठाए जाएंगे। इससे पत्रकार बंधुओं को अपना मकान बनाने के लिए व्यवस्था आसान होगी।

उन्होंने पत्रकारों की बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। बढ़ी हुई राशि पत्रकारों को नहीं भरना होगा। राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि वहन करेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को बीमा के लिए प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। पत्रकारों के जीवनसाथी (पति व पत्नी) की बीमा का प्रीमियम भी राज्य सरकार भरेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की मासिक सम्मान निधि की राशि 10 हजार के स्थान पर 20 हजार रूपए होगी। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के अवसान की स्थिति में परिवार को 8 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रूपए की जाएगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण पर उसके ब्याज पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान पांच वर्ष के लिए राज्य सरकार वहन करेगी।


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