श्रमिकों के मामले पर समिति गठित करने का लिया फैसला
श्रमिकों के मामलों की त्रिपक्षीय समिति ने श्रमिकों के संगठित होने, श्रमिक अधिकार संरक्षण और सामूहिक वार्ता के अधिकाराें की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है।

नयी दिल्ली। श्रमिकों के मामलों की त्रिपक्षीय समिति ने श्रमिकों के संगठित होने, श्रमिक अधिकार संरक्षण और सामूहिक वार्ता के अधिकाराें की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव एम. साथियावती की अध्यक्षता में श्रमिक मामलों की त्रिपक्षीय समिति की 38 वीं बैठक में यह फैसला किया गया। इस प्रस्तावित समिति में केंद्रीय श्रम मंत्रालय, प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे।
यह समिति श्रमिकों के एकत्रित होने, संगठन बनाने और सामूहिक वार्ता के अधिकाराें की समीक्षा करेगी। श्रम मंत्रालय ने आज यहां बताया कि समिति की बैठक मंगलवार देर शाम आयोजित की गयी जिसमें केंद्रीय श्रम संघ, कर्मचारी संगठन, राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
श्रीमती साथियावती ने कहा कि देश में श्रम नीतियों त्रिपक्षीय प्रक्रिया एक अभिन्न हिस्सा हैं। श्रमिक मामलों की त्रिपक्षीय समिति को सभी श्रम मामलों पर विचार विमर्श करने का अधिकार है। बैठक में भारतीय श्रम कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और इस दिशा में अभी तक हुई प्रगति पर चर्चा की गयी।


