कोयला घोटाला मामला: पूर्व कोयला सचिव सहित पांच दोषी
सभी दोषियों को तीन दिसंबर को सजा सुनायी की जायेगी

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और चार अन्य को आज पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र के अपराध का दोषी ठहराया।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के विशेष न्यायाधीश भारत पराशर ने सुनवाई के बाद सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराया जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त अधिकारी कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) के सी सामरिया को भी मामले में दोषी ठहराया।
अदालत ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी इस मामले में दोषी ठहराया।
सीबीआई ने सितंबर 2012 में पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।


