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सीओए ने राज्य संघों के चुनावों की समय सीमा 28 सितंबर तक बढ़ाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव के लिए समय सीमा 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है

सीओए ने राज्य संघों के चुनावों की समय सीमा 28 सितंबर तक बढ़ाई
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नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव के लिए समय सीमा 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है जबकि क्रिकेट बोर्ड का चुनाव उसकी 22 अक्टूबर की निर्धारित तारीख को ही होगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संचालन देख रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि कई राज्य संघों ने सीओए से मांग की थी कि राज्य संघों के चुनावों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए।

उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने अपने चुनाव के लिए गत सात जून को अपना चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया था और 16 अगस्त को चुनाव अधिकारी ने बीसीसीआई के चुनावों के लिए नियम भी जारी कर दिए थे। इसके अलावा 28 अगस्त को राज्य चुनाव संघों को लेकर परामर्श भी जारी कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीओए को राज्य संघों से और चुनाव अधिकारी से यह आग्रह मिला था कि राज्य संघों के चुनावों को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए।

इसी आग्रह के चलते सीओए ने राज्य संघों के चुनावों की समयसीमा को 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया है लेकिन बीसीसीआई के चुनाव अपनी निर्धारित तारीख 22 अक्टूबर को ही होंगे। सीओए ने राज्य संघों के लिए समय सीमा बढ़ाते हुए कहा है कि इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा क्योंकि 22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले बीसीसीआई चुनावों के लिए वार्षिक आम बैठक का नोटिस 21 दिन पहले दिया जाना जरुरी है और इसके लिए 30 सितंबर की आखिरी तारीख है। राज्य संघों को बीसीसीआई चुनावों के लिए अपने प्रतिनिधियों के नाम हर हाल में 28 सितंबर तक बीसीसीआई को भेज देने होंगे।

सीओए ने सभी राज्य संघों को आगाह किया है कि वे अपने संविधान में संशोधन कर लें, चुनावों के आयोजन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर लें और चुनावों के आयोजन के लिए नोटिस जारी कर लें। उन्हें यह सभी प्रक्रियाएं 12 सितंबर या उससे पहले पूरी कर लेनी होंगी। सीओए 12 सितंबर के बाद किसी भी राज्य संघ या उनके चुनाव अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने के आग्रह को कतई स्वीकार नहीं करेगा और ना ही 12 सितंबर के बाद दिए गए संविधान संशोधन को मंजूर करेगा।


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