मुख्यमंत्री पेंशन योजना प्रारंभ
छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत '' मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018'' प्रारंभ किया गया

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत '' मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018'' प्रारंभ किया गया है। इस योजना से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक एम.एम. नाग ने इस पेंशन योजना के लिए पात्रता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहउपरांत परित्यक्त महिलाएं, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हों, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक- आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वत: सम्मिलित सूचकांक अथवा वचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो। उन्होंने बताया कि स्वत: सम्मिलित सूचकांक के अंतर्गत वे परिवार सम्मिलित होंगे। इनमें बेघर परिवार, निराश्रित, भिक्षुक, आदिम जनजाति समूह के परिवार एवं कानूनी रूप से विमुक्त किए गए बंधुवा मजदूर शामिल है।
इसी प्रकार वंचन सूचकांक के अंतर्गत सात वचन सूचकांक में सम्मिलित परिवार सूची में आएंगे। इनमें कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार, परिवार में 16 से 59 वर्ष के की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदन का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित हो वे पात्र होंगे। पेंशन की दर- राज्य शासन द्वारा पेंशन की दर समय-समय पर प्रशासकीय आदेश द्वारा नियत की जा सकेगी। वर्तमान में पेंशन की दर 350 रूपए प्रतिमाह प्रति हितग्राही होगी। यह राशि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री पेंशन योजना मद से आहरित की जाएगी। पेंशन का आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया- निर्धारित प्रारूप -1 (भाग-एक) में मुद्रित आवेदन पत्र नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।


