CM केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यु कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यु कोर्ट में CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। CM केजरीवाल ने अपनी याचिका में मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए मांग की थी लेकिन ED ने कोर्ट में केजरीवाल की अपील का विरोध किया साथ ही उनपर झूठे बयान देने का आरोप लगाया। ED ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी की जब केजरीवाल यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं करवाए।
ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती। वो अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है... मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय, वो यात्रा कर रहे थे... जबकि मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा... जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि अंतरिम जमानत पार्टी के लिए प्रचार करने के मकसद से दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है।
केजरीवाल 20 दिनों के लिए बाहर हैं और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आप कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार हो गए। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है... कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 जून को होगी। केजरीवाल ने कहा की कल 3 बजे वो सरेंडर करेंगे, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे।
बता दें केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 जून को सरेंडर करने की बात कही थी।


