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ईडी की शिकायत पर दर्ज केस में सीजेएम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा समन

रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को समन जारी किया है

ईडी की शिकायत पर दर्ज केस में सीजेएम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा समन
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रांची। रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व सीएम और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। उनके खिलाफ ईडी ने कई समन के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

ईडी ने सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन, इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था।

रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे। दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।


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