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लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल पास, पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट

लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल पास, पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट
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नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया। ये विधेयक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने के मकसद से लाया गया है। विधेयक के पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े। अब ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यदि राज्यसभा से भी ये पास हो गया तो इन देशों से हिन्दू, सिख, बौद्ध जैन, पारसी और ईसाई धर्म के पीड़ित प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ये विधेयक इस साल जनवरी में भी लोकसभा से पास हो चुका है। लेकिन राज्यसभा से ये पास नहीं हो पाया था और इस बीच सरकार का कार्यकाल पूरा होने के कारण इसे फिर लोकसभा में लाना पड़ा।

गृहमंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया। इस विधेयक को पेश किए जाने को लेकर भी विपक्ष ने जमकर विरोध किया। जिसके बाद बिल को पेश किए जाने को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई। जिसमें सरकर के पक्ष में 293 और विपक्ष में 82 वोट पड़े।

विपक्ष के संशोधन अस्वीकार

विधेयक के लेकर विपक्ष ने कई संशोधन प्रस्ताव पेश किए लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संसोधन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया।

नगालैंड, मिजोरम के सांसदों ने बिल का किया समर्थन

नगालैंड के एनडीपीपी से सांसद तोखेहो येपथोपी ने कहा कि मौजूदा नागरिकता विधेयक केंद्र सरकार लेकर आ रही है। नगालैंड की स्थित अन्य राज्यों से अलग है। नॉर्थ ईस्ट विद्रोही समस्या की वजह से बाउंड्री पर फोर्स की तैनाती नगालैंड सीमाओं पर नहीं हो पा रही है।



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