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क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली पटियाला हाउस अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर सौदे में आरोपी ब्रिटिश नागिरक मिशेल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली। दिल्ली पटियाला हाउस अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर सौदे में आरोपी ब्रिटिश नागिरक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि मिशेल की जमानत याचिका पर शनिवार को निर्णय सुनायेंगे।
छत्तीस सौ करोड़ रुपए के इस सौदे में प्रत्यर्पित कर लाये गये मिशेल की जमानत याचिका का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था। मंगलवार को दोनों एजेंसियों ने कहा कि रिहा किये जाने के बाद मिशेल भारत से फरार हो सकता है।
मिशेल ने पिछले सप्ताह जमानत याचिका दाखिल की थी जिस पर अदालत ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर 12 फरवरी तक जवाब देने को कहा था।
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