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प्रधान न्यायाधीश व न्यायमूर्ति लोकुर करेंगे पीआईएल पर सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के मामलों के लिए नया रोस्टर जारी किया है

प्रधान न्यायाधीश व न्यायमूर्ति लोकुर करेंगे पीआईएल पर सुनवाई
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के मामलों के लिए नया रोस्टर जारी किया है। इन मामलों पर सुनवाई अब प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ व शीर्ष अदालत के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की पीठ करेगी। पीआईएल और पत्र याचिकाओं के अलावा, प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में पीठ सामाजिक न्याय, चुनाव, अदालत की अवमानना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य मुद्दों पर सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति लोकुर की अगुवाई वाली पीठ प्रधान न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट पीआईएल पर सुनवाई करेगी।

पर्सनल लॉ मामलों पर पांच विभिन्न न्यायाधीशों न्यायमूर्ति लोकुर, न्यायमूर्ति ए.के सीकरी, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना और यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठें सुनवाई करेंगी।

इन सब के अलावा अब कोई भी मामला किसी भी पीठ को दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने फरवरी में नई रोस्टर प्रणाली पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि पीआईएल पर केवल उनकी अगुवाई वाली पीठ ही सुनवाई करेगी।


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