चेन्नई : काले धन मामले में चिदंबरम को बड़ी राहत
चिदंबरम के परिवार पर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में संयुक्त रूप से 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को छिपाने का आरोप है

चेन्नई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को कालाधन मामले में बड़ी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग की ओर से शुरू की गयी कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
आयकर विभाग ने चिदंबरम के परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशों में मौजूद संपत्ति का सही ब्योरा नहीं देने के मामले में कालाधन कानून के तहत कार्यवाही शुरू की थी।
न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति चिदंबरम और बहू निधि की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
इन्होंने अपनी याचिका में कालेधन मामले में आयकर विभाग की ओर से शुरू की गयी कार्यवाही को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने आयकर विभाग की ओर से इग्मोर की अदालत के समक्ष दायर की गयी शिकायत को भी खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के अधिकारी की ओर से कालेधन मामले में लगाए गए प्रतिबंधों को भी रद्द कर दिया है।
इसके अलावा आयकर विभाग ने श्री कार्ति चिदंबरम पर ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने खातों को छिपाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन पर अमेरिका की नैनो होल्डिंग्स एलएलसी कंपनी में निवेश करने के भी आरोप हैं।


