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छत्तीसगढ़: अरोरा हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के खरसिया में कपड़ा व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता अर्जुन अरोरा हत्याकांड में सभी 12 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

छत्तीसगढ़: अरोरा हत्याकांड मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास
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रायगढ़। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के खरसिया में कपड़ा व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता अर्जुन अरोरा हत्याकांड में सभी 12 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रायगढ़ के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने 27 सितंबर 17 को हुई इस वारदात में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों,गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सभी 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष से अनुसार अर्जुन अरोरा की हत्या उनकी दुकान के अंदर घुसकर की गई थी,पूरे वारदात की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।एक शर्ट के मामले को लेकर हुये विवाद के आरोपियों ने व्यापारी को इस तरह बेतहाशा पीटा की उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने इसके बाद आरोपी विद्यानंद राठोर, राजेश राठौर, रामभगत राठौर, द्रोण राठौर, युगांश राठौर, राजेश कुर्रे, राजकुमार सिदार, युदधिष्ठिर राठौर, भोला निषाद, गोपाल निषाद, विक्की सिंह व प्रशांत राठौर के विरुध्द पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की।उन्होने इस मामले में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अनेक फैसलों की कापी भी अपने तर्कों के पक्ष में पेश किया।अस मामले में एक आरोपी नाबालिक शामिल हैं जिसका फैसला किशोर न्यायालय में होगा।


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