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छत्तीसगढ़ : उच्च न्यायालय ने मंत्री के खिलाफ दायर याचिका की खारिज़

छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने राज्य के कृषि तथा सिंचाई मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के वर्ष 2013 में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी

छत्तीसगढ़ : उच्च न्यायालय ने मंत्री के खिलाफ दायर याचिका की खारिज़
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के कृषि तथा सिंचाई मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के वर्ष 2013 में रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी ।

न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने रायपुर की पूर्व महापौर तथा कांग्रेस नेता श्रीमती किरणमई नायक की याचिका पर सुरक्षित फैसला सुनाते याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेत्री श्रीमती नायक को 35 हजार मतों से हराया था।

श्रीमती नायक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर श्री अग्रवाल पर चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी, नियमों का उल्लघंन तथा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि खर्च करने का आरोप लगाया था।

याचिकाकर्ता की ओर से जाने माने वकील तथा कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी पैरवी की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले माह एकलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


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