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महापौर चुनाव के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में महापौर पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने संबंधी निर्णय के मामले में सोमवार को प्रदेश सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य में महापौर पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने संबंधी निर्णय के मामले में सोमवार को प्रदेश सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
मुख्य न्यायाधीश पी रामचंद्रन और न्यायमूर्ति पी पी साहू की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने के आदेश दिये। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवम्बर की तिथि मुकर्रर की है।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य में महापौर पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने संबंधी प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की है।
आज की सुनवाई में महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की।
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