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तिहरे हत्याकांड में मिली फांसी की सजा

छतरपुर ! अपने दो सगे भाई सहित तीन लोगों की निर्मम हत्या करने के एक मामले में अदालत ने फैसाला सुनाया है।

तिहरे हत्याकांड में मिली फांसी की सजा
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17 माह पूर्व सगे भाई और भतीजे की थी हत्या
छतरपुर ! अपने दो सगे भाई सहित तीन लोगों की निर्मम हत्या करने के एक मामले में अदालत ने फैसाला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत सिंह रावत की अदालत ने तिहरे हत्याकांड के जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
वकील लखन राजपूत ने बताया कि ग्राम पुर की निवासी फरियादिया किरन पटेल ने थाना महाराजपुर में 11 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके जेठ ठाकुरदास की शादी नही हुई थी। इसलिए वह अपने छोटे भाई भागचंद्र के साथ रहता था। भागचंद्र अपने भाई ठाकुरदास से उसकी जमीन अपने नाम कराने के लिए कहता था। लड़ाई झगड़ा होने पर भागचंद्र ने ठाकुरदास को घर से भगा दिया था। जिससे 5-6 माह से ठाकुरदास किरन पटेल के साथ रहने लगा था। इसी बात को लेकर भागचंद्र अपने सगे भाई देवकीप्रसाद और ठाकुरदास से बुराई मानने लगा था। 11 अक्टूबर 2015 को सुबह करीब 5 बजे भागचंद्र कुल्हाड़ी लेकर किरन के घर आया उस समय ठाकुरदास और अखिलेश घर के अंदर सो रहे थे। भागचंद्र ने ठाकुरदास के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तभी घर के अंदर सो रहे बच्चे जाग उठे। उसी दौरान भागचंद्र ने अखिलेश को कुल्हाड़ी से जान से मार डाला। भागचंद्र ने अखिलेश के छोटे भाई कमलेश को जान से मारने के लिए पकड़ा तो कमलेश अपनी जान बचाकर भाग निकला। भागचंद्र किरन पटेल के खलियान में पहुॅचा जहां किरन का पति देवकी प्रसाद सो रहा था। भागचंद्र ने सोते समय अपनी भाई देवकी को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। उसकी दौरान किरन पटेल मौके पर पहॅॅुची तो भागचंद्र ने किरन को भी जान से मारने का प्रयास किया। किंतु किरन अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकली। पुलिस ने आरोपी भागचंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
एसपी ललित शाक्यवार ने इस मामले को जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में चिन्हित किया। थाना प्रभारी शहजाद सिंह ने मामले की विवेचना कर मामले को अदालत में पेश किया। तत्कालीन एएसपी नीरज पांडे एवं एडीपीओ केके गौतम ने लगातार इस मामले की समीक्ष एवं मॉनीटरिंग की। अभियोजन पक्ष की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने आरोपी भागचंद्र के खिलाफ मामले के सभी सबूतों एवं पक्षों को अदालत के सामने पेश किए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत सिंह रावत की अदालत ने फैसाला सुनाया है कि आरोपी भागचंद्र ने जानवरों जैसा बर्बरतापूर्ण तरीके से तीन लोगों की निर्मम हत्या की है। आरोपी भागचंद्र को दोषी करार देकर अदालत ने आईपीसी धारा 302 में फासी की सजा सुनाई।


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