छग : टेण्डर में गड़बड़ी मामले में संचालक निलंबित
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भोथली के संचालक मण्डल को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने निलंबित कर दिया है

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भोथली के संचालक मण्डल को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही चालू खरीफ विपणन वर्ष में हमाली टेण्डर में अनियमितता की शिकायत पर की गई है।
अधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक नेतराम एवं अन्य ने चालू खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए हमाली टेण्डर में अनियमितता की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की थी। जिसकी जांच सहकारिता विस्तार अधिकारी धमतरी जी.डी.साहा ने की और जांच में शिकायत को सही पाया। इस संबंध में समिति के संचालक मंडल एवं प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस स्पष्टीकरण से यह ज्ञात हुआ कि संचालक मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के निर्णय अनुसार रेखराम साहू के हमाली टेण्डर आवेदन में राशि अंकित नहीं होने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा स्वयं उनके आवेदन पर निविदा के लिए निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत राशि अंकित की गई।
उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने बताया कि संचालक मण्डल के सदस्यों तथा अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि उक्त आवेदन को निरस्त करने की बजाय इस पर अध्यक्ष स्वयं रेखराम साहू के कहे अनुसार राशि को अंकित कर हस्ताक्षर कर दिए। इस संबंध में पुनः कारण बताओ सूचना पत्र संचालक मंडल के सदस्यों को जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। किन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके मद्देनजर संचालक मंडल को वैधानिक आदेश की अवहेलना तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।


