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छग : पंजीकृत श्रमिको को 150 किलोमीटर नि:शुल्क रेल सफर की सुविधा

राज्य सरकार ने प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड' योजना शुरू की है

छग : पंजीकृत श्रमिको को 150 किलोमीटर नि:शुल्क रेल सफर की सुविधा
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रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड' योजना शुरू की है। जिसके तहत प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए सफर करने वाले पंजीकृत असंगठित श्रमिक रेल से 150 किलोमीटर तक की नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे। इस संबंध में श्रम विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) ने बुधवार को आदेश जारी किया। योजना का संचालन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक असंगठित कर्मकारों का सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण के लिए श्रमिक किसी भी चॉइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर श्रम विभाग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजीलेबर डॉट एनआईसी डॉट इन में ऑनलाइन आवेदन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए असंगठित श्रमिक की आयु 14 से 60 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

पंजीकरण के लिए आवेदक को रंगीन पासपोर्ट फोटो, आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र में से जो भी उपलब्ध हो, उसे संलग्न करना होगा।

आवेदक के पास बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आवेदक की मासिक आय 15 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। मासिक आय संबंधी प्रमाण-पत्र सरपंच, पार्षद, पटवारी से लेकर जमा कराना होगा।

पंजीकरण हो जाने की जानकारी आवेदक श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। जिसके बाद आवेदक संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।


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