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चेन्नई: अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले की सुनवाई टली

चेन्नई में विशेष केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर पर करने का आदेश दिया है।

चेन्नई: अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले की सुनवाई टली
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चेन्नई। चेन्नई में विशेष केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर पर करने का आदेश दिया है।

इस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन अभियुक्त हैं। मारन बंधुओं और अन्य अभियुक्तों ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में चौदहवें अपर न्यायाधीश एस नटराजन से खुद को आरोपमुक्त करने के लिये याचिका दायर की थी।
अदालत में दोनों भाइयों के पेश नहीं होने पर सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध किया।

अदालत ने इसके बाद 22 दिसंबर को उनकी रिहाई की याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दे दिया। सीबीआई ने मारन बंधुओं पर अवैध रूप से उच्च स्तरीय टेलीफोन सुविधाएं लेने के आरोप में 23 जुलाई 2013 में एक मामला दर्ज कराया था। दोनों भाइयों पर 2004 से 2007 के बीच 1.76 करोड़ के टेलीफोन बिल का बकाया जमा नहीं करने का भी मामला दर्ज था।


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