चेन्नई : हिंदू महासभा के नेता और बेटे पर गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगा
कल्लाकुरिची जिला कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवथ ने ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तमिलनाडु इकाई के महासचिव और उनके बेटे को अपने घर पर पेट्रोल बम हमले की साजिश रचने के आरोप में गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया है

चेन्नई। कल्लाकुरिची जिला कलेक्टर श्रवण कुमार जाटवथ ने ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तमिलनाडु इकाई के महासचिव और उनके बेटे को अपने घर पर पेट्रोल बम हमले की साजिश रचने के आरोप में गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
कल्लाकुरिची जिले की उलुंदुरपेट पुलिस ने पहले 23 दिसंबर 2023 को पेरी सेंथिल और उनके बेटे चंद्रू को पेट्रोल बम फेंकने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने पाया कि पेरी सेंथिल ने पुलिस सुरक्षा पाने और संगठन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पेंटर माधवन को अपने आवास पर पेट्रोल बम फेंकने के लिए चुना था।
स्थानीय पुलिस की विस्तृत जांच में पेंटर माधवन, पेरिल सेंथिल और उनके बेटे चंद्रू द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की पुष्टि हुई।
जांच के बाद कल्लाकुरिची पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा ने सिफारिश की कि पिता-पुत्र पर गुंडा अधिनियम (एक्ट) के तहत आरोप लगाया जाए और जेल भेजा जाए।


