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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे घोषित, सभी शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 सितंबरको पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को ड्राई डे घोषित, सभी शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 4 सितंबरको पूरे राज्य में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब तथा मदिरा विक्रय एवं परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर राज्य में ड्राई डे लागू रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेशवासी इस पावन पर्व को श्रद्धा, सात्विकता और सामाजिक सद्भाव के वातावरण में मनाएं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की।

इस संबंध में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 4 सितंबर को राज्य में संचालित सभी देशी एवं विदेशी शराब की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब और अन्य लाइसेंसी मदिरा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्राई डे के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध गैर-मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों और अन्य निजी प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत तथा अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के संग्रहण की स्थिति में जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता दलों और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीमों को अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच कर दोषियों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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