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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- शहीदों के आश्रितों को ₹50 लाख, परमवीर चक्र विजेताओं को ₹1 करोड़

छत्तीसगढ़ सरकार ने युद्ध और सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला- शहीदों के आश्रितों को ₹50 लाख, परमवीर चक्र विजेताओं को ₹1 करोड़
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शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख, परमवीर चक्र विजेताओं को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि देने का ऐलान

  • वीर सपूतों को सम्मान, दिव्यांग सैनिकों की सहायता राशि भी तीन गुना बढ़ी
  • भूमि और गृह क्रय पर स्टाम्प शुल्क में ₹25 लाख तक की छूट, सैनिकों को मिलेगा सीधा लाभ
  • शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता के लिए भी बढ़ी जंगी इनाम राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने युद्ध और सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही, परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 40 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छठवीं राज्य सैनिक बोर्ड समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करते हैं। उनके शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए हम उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की वीर नारियों, विधवाओं और आश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। साय ने जोर देकर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा में तत्पर जवानों का कल्याण हमारा कर्तव्य है। बैठक में लिए गए निर्णयों से भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, "मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक में युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।"

उन्होंने लिखा, "परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 40 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। साथ ही सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली जंगी इनाम राशि 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि/गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया।"


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