नियंत्रण के लिए बनाया जा रहा कानून : भूपेश बघेल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया

भूपेश बघेल का आरोप– मंत्रियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया नया कानून
- नए विधेयक पर भूपेश बघेल की तीखी प्रतिक्रिया, कहा– यह नियंत्रण का प्रयास है
- भूपेश बघेल ने उठाए सवाल– क्या छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार संवैधानिक है?
- लोकसभा विधेयक पर कांग्रेस का विरोध, बघेल बोले– मंत्री पद छीनने की साजिश
- नए कानून और मंत्रिमंडल विस्तार पर भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा
रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी।
भूपेश बघेल ने कहा कि यह विधेयक देश भर के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को नियंत्रित करने के लिए है। अगर आज ऐसा प्रावधान लागू हो जाता है, तो आपको एक महीने नहीं, बल्कि पांच महीने तक भी जमानत नहीं मिलेगी। यानी आप अपना मंत्री पद गंवा देंगे। वे नियंत्रण करने के लिए यह नया कानून बना रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल किए गए। इस पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सवाल किया कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक कानून पारित किया। इसके तहत मंत्रिमंडल का आकार जितने विधानसभा सदस्य हैं, उसका 15 प्रतिशत होगा। इसके चलते उस समय रमन सिंह के मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करना पड़ा। तबसे 13 मंत्री ही छत्तीसगढ़ में रहे हैं, जबकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीट और 14 मंत्री रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि हमें 14 सदस्य रखने की अनुमति दी जाए। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं। सवाल यह है कि क्या विष्णुदेव साय की सरकार को 14 मंत्री रखने की अनुमति मिल गई है? अगर यह मिल गई है तो खुशी की बात है और उसके अनुमति पत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो यह जो विस्तार है, वह असंवैधानिक है।


